आयकर विभाग की तरफ से बहुत समय पहले इस बात की सूचना लोगों को दे दी गई थी कि सभी लोग अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड (Adhar & PAN Card Link)से लिंक करवा ले नहीं तो आगे चलकर उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड (Adhar & PAN Card Link)से लिंक करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया है उनके पास अभी भी समय है आयकर विभाग की तरफ से इसकी डेडलाइन 30 जून रखी गई है इससे पहले पहले आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा सकते हैं ₹1000 जुर्माना देकर।
लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जो लोग इस डेड लाइन के अंदर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड(Adhar & PAN Card Link) से लिंक नहीं करवाते हैं तो आने वाले समय में उनका क्या होगा? तो इसके बारे में जानने के लिए आपको हाल ही में आयकर विभाग की तरफ से ट्विटर के माध्यम से जारी किए गए एक नोटिस के बारे में जानना चाहिए।
इसमें बताया गया है कि जो लोग 30 जून से पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड (Adhar & PAN Card Link)से लिंक नहीं करवाते हैं तो 30 जून के बाद उनका पेनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और एक बार पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद उनका टैक्स रिफंड अटक जाएगा।
साथ ही व्यक्ति को बैंकिंग कार्यों में भी बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है जैसे कि अपोजिट करने और विड्रोल करने में भी लिमिट सेट हो जाएगी उस लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकता है जो लोग टैक्सपेयर हैं उनसे ज्यादा टीडीएस ओं जीएसटी वसूला जाएगा।
इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप अभी आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं वहां पर कॉर्नर में आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक (Adhar & PAN Card Link)करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें इसके बाद आपको पैन कार्ड की कुछ डिटेल डालनी है।
डिटेल डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा उस और टीपी को वेरीफाई करने के बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा आपको ₹1000 जुर्माने के तौर पर पे करने होंगे।