दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए समय-समय पर कई तरह की सुविधा मुहैया करवाई जाती है। ऐसे में लगातार कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme)को लेकर मांग कर रहे थे कुछ राज्यों में तो पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है लेकिन बहुत सारे राज्य जहां पर पुरानी पेंशन योजना को नहीं लागु किया गया है।
इसी कड़ी में अब एक और राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत बडी अपडेट जारी की गई है जिसमें राज्य सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट में ओपीएस (OPS) के लिए मंजूरी दे दी। जिन लोगों को ओपीएस के बारे में नहीं पता है वह बता दें कि यह पुरानी पेंशन योजना है।
अभी तक राज्य में उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (Old Pension) का लाभ मिल रहा था जो 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे इसके तहत राज्य में तकरीबन 9.5 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।
लेकिन राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद 2005 के बाद वाले कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।राज्य सरकार ने कर्मचारियों को विकल्प दिया है कि जो भी कर्मचारी 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं उनके पास पुरानी पेंशन लेने का विकल्प है जिसका चुनाव वो कर सकते हैं।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार ने कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस (OPS) और एनपीएस (NPS) योजना के बीच चयन करने को कहा है के लिए कर्मचारियों को अगले दो महीने के अंदर अपने दस्तावेज विभाग में जमा करवाने होंगे। आपको बता दें की पुरानी पेंशन योजना को बहाली करने पर मंजरी महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) की तरफ से दी गई है।
ज्यादातर कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि पेंशन योजना की तुलना में पुरानी पेंशन काफी फायदेमंद है कर्मचारियों के लिए। लेकिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि कोई भी सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की गलती ना करें अन्यथा उस पर बहुत बड़ा बोझ सकता है।