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Toll Tax: अगर आप भी आते है इन श्रेणियों में तो नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानिए अपने अधिकार

दोस्तों जब भी हम किसी हाईवे से या फिर एक दूसरे से दूसरे शहर की तरफ जाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि सभी लोगों को टैक्स नहीं देना होता है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के दिशानिर्देश के अनुसार पांच श्रेणी के लोगों को (Toll Tax) टोल टैक्स भुगतान करने की छूट दी गई है।

लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि अगर आप लोग इन पांच श्रेणी में आते हैं तो आपको कभी भी (Toll Tax) टोल टैक्स नहीं देना होगा और आपको कई तरह की छूट भी मिल जाएगी।

एनएचएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस वाहन ,एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं लगता है इसके अलावा सेवा के वहां या फिर किसी भी नेता की VIP यात्रा के समय भी (Toll Tax) टोल टैक्स नहीं लगता है।

अगर देखा जाए तो किसी भी स्थिति में नागरिक कारों को टैक्स में छूट नहीं मिलती हैं लेकिन एनएचएआई के द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए हैं।जिसके अनुसार वाहनों को 100 मीटर से ज्यादा की कतार में लगने की इजाजत नहीं है और 10 सेकंड से ज्यादा का सर्विस टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी कोई भी स्थिति पैदा होती है तो उसमें वाहन चालक को किसी भी तरह का (Toll Tax) टोल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है।

अब बहुत सारे लोगों के मन में परेशान आ रहा होगा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि आखिर उनके वाहन टोल टैक्स से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका है कि (Toll Tax) टोल टैक्स पर पिला लाइन मारकर बना होता है जहां पर आपको विजुअली डिस्टेंस का पता चल ही जाता है।

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